करंट अफेयर्स 09/01/2017
1. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार देता है। इस अधिनियम के पैरा 15 के तहत दो या दो से अधिक प्रतिद्वंदी समूह द्वारा चुनाव प्रतीक पर दावा जताने की स्थिति में चुनाव आयोग को मुद्दों पर फैसला सुनाने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रतीक “साइकिल” के केस पर भी चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग को फैसला सुनाने का अधिकार प्रदान करता है।
2. 5 जनवरी 2017 को केंद्र सरकार को नीति आयोग द्वारा देश में एक नई परिवहन प्रणाली Hyperloop स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 प्रमुख शहरों में नई परिवहन प्रणाली हेतु भेजा गया है। Hyperloop एक नई परिवहन प्रणाली है जिसमें दो शहरों को वैक्यूम ट्यूब में चलने वाली ट्रेन समान माध्यम से जोड़ा जाएगा। Hyperloop की अनुमानित गति 1,000 किलोमीटर/घंटा है।
3. एच 1 बी वीजा, गैर प्रवासी कुशल कार्मिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य हेतु दिया जाता है। यह वीजा “Protect and Grow American Job Act” में आंशिक पात्रता छूट के प्रावधान स्वरूप जारी किया जाता है। 7 जनवरी 2017 को अमेरिकी कांग्रेस में एच-वन बी वीजा को आंशिक परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें एच-1बी वीजा कार्यकर्ता को वर्तमान के $60,000 के स्थान पर $1,00,000 का न्यूनतम भुगतान करना होगा। नए नियमों के तहत यदि किसी कंपनी में 50 से अधिक या 50% से अधिक कर्मचारी एच-1बी वीजा धारक है, तो कंपनी नए वन बी वीजा धारक कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे सकती है।
4. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सेवा प्रदाताओं के विवादों पर निर्णय सुनाने हेतु वर्ष 2000 में की गई थी। हमें ध्यान देना चाहिए कि TDSAT की स्थापना ट्राई 1997 अधिनियम में संशोधन के माध्यम से की गई थी। 6 जनवरी 2017 को TDSAT ने रिलायंस जिओ की फ्री 4जी सेवा के विरोध में भारती एयरटेल की अपील पर दूरसंचार नियामक ट्राई को उचित फैसला लेने संबंधी आदेश जारी किए।
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डिजिटल इंडिया के तहत दो नई मोबाइल एप्लीकेशन e-Challan और m-Parivahan सेवा प्रारंभ करने जा रहा है। m-Parivahan मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी, राष्ट्रीय परिवहन रजिस्टर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में वाहन संख्या डालने पर संबंधित वाहन के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा, जो वाहन खरीदने वाले और टैक्सी सेवा उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए अति उत्तम सेवा है।
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